गया: ज़िला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई विशेष बैठक, दिये कई जरूरी निर्देश

गया, 30 अप्रैल, 2021, ज़िला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी तथा गया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए ज़िले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया। ज़िला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि कोविड संक्रमण के बचाव एवं सुरक्षा के संबंध में गृह विशेष विभाग द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में 144 धारा का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करे। चौक चौराहों पर 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित न हो, दुकाने प्रातः 06 बजे से अपराह्न 04 बजे तक बुधवार/गुरुवार को ही खुले तथा रात्रि कर्फ्यू का अपराह्न 06 से पूर्वाह्न 06 बजे तक अनुपालन हो, कोई व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य के न घूमे, इसे अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे तथा शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति की रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से 03 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 05 किलोमीटर के बाहर की परिधि में अनावश्यक नहीं जाएंगे।
ज़िला पदाधिकारी ने कन्टेनमेंट जोन संबंधी निदेश दिया कि –
● कन्टेनमेंट जोन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप घोषित किए जाएंगे तथा कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा के दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी।
● कंटेंटमेंट जोन अंतिम कोविड पॉजिटिव मामले के 14 दिनों तक घोषित रहेगा तथा 14 दिन के बाद स्थिति का आकलन कर इसे अघोषित किया जाएगा।
● जिन क्षेत्रों में 10 या 10 से अधिक कोविड पॉजिटिव मामले पाए जाएंगे, उस क्षेत्र के 500 मीटर व्यास (आवश्कतानुसार इससे अधिक भी) में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा अथवा उस वार्ड या आसपास के वार्ड को जोड़कर बड़े क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। ज्यादा केस के मामलों में अनुपातिक बड़े क्षेत्र, जिसमें प्रभावित कई वार्ड (शहरी एवं ग्रामीण) मुख्य मार्केट क्षेत्र, भीड़भाड़ के इलाके सम्मिलित किए जाएंगे ताकि कंटेनमेंट जोन प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
● कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए उस क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव से प्रभावित आबादी उसके भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
ज़िला पदाधिकारी द्वारा एसएमओ, डब्लूएचओ, गया को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन कोविड पॉजिटिव के नए मामले से संबंधित नए कंटेनमेंट जोन घोषित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा एवं नगर पंचायत क्षेत्र में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बैरिकेडिंग का कार्य किया जाएगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग/सील का कार्य का अनुश्रवण करेंगे।
ज़िला पदाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया कि अगर अधिक गंभीर मरीज नहीं हैं तथा उनका ऑक्सीजन लेवल 94 या इससे अधिक है तो उन्हें टिकारी/शेरघाटी कोविड हेल्थ सेन्टर, डीसीएचसी (डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर) अम्बेडकर छात्रवास, भुसुंडा, मानपुर में रेफेर करे जहां ऑक्सीजन की सुविधा, बेहतर इलाज, खानपान की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक गंभीर मरीज को ही एएनएमएमसीएच में रेफेर करे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निदेश दिया गया कि कोरोना संबंधित किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु सरकार राशि का वहन करेगी। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कमिटी के गठन करने मे निदेश दिया गया। कोरोना से संबंधित मृत्यु होने पर संबंधित मृतक के धार्मिक परंपरा एवं सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।
साप्ताहिक हाट, बाजार, सब्जी मंडी तथा वाहन पर मास्क चेकिंग अभियान तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को दिया गया।
कोविड संक्रमण से संबंधित आवश्यक निदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार माइकिंग के माध्यम से कराने का निदेश ज़िला पदाधिकारी ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को दिया। ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे माइकिंग संबंधी संदेश को तैयार कर प्रचार प्रसार हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
मास्क का निर्माण जीविका के द्वारा किया जा रहा है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं डीपीएम जीविका को निदेश दिया गया कि वे समन्वय स्थापित कर पंचायतों में मास्क का वितरण पंचायत सचिव के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
ज़िला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर समाहर्त्ता, सहायक समाहर्त्ता, ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डीपीओ आईसीडीएस, डीपीएम स्वास्थ्य, डीपीएम जीविका, नजारत उप समाहर्त्ता, वरीय उप समाहर्त्तागण सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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